पद से हटाए गए शिक्षिका को परेशान करने वाले कोटा खंड शिक्षा अधिकारी, क्लर्क निलंबित

Action of Bilaspur Collector: बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटा विकासखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कोटा के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) विजय पांडे को पद से हटा दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले में संलिप्त लिपिक एकादशी पोर्ते को निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की है। दरअसल, कोटा विकासखंड की शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने दो हफ्ते पहले कलेक्टर की ओर से आयोजित कर्मचारी जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके शिक्षक पति के देहांत के बाद उनके स्वत्वों के भुगतान के लिए 1.24 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। शिक्षिका के अनुसार इस मामले की जानकारी BEO को भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

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कलेक्टर अवनीश शरण ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में शिक्षिका के आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि BEO विजय पांडे और लिपिक एकादशी पोर्ते ने मिलकर जानबूझकर शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और बिना रिश्वत के स्वत्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए BEO विजय पांडे को उनके पद से हटा दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने तक उन्हें खुरदूर कोटा में प्राचार्य पद पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं लिपिक एकादशी पोर्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रतनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में निर्धारित किया गया है। (Action of Bilaspur Collector)

आर्गेनिक फैक्ट्री बिरकोनी में दबिश

इधर, महासमुंद में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार 21 मार्च को औद्योगिक क्षेत्र स्थित तुलसी फॉस्फेट लिमिटेड, शुभम आर्गेनिक फैक्ट्री बिरकोनी का श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र और जिला खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह, नाप तौल निरीक्षक सिद्धार्थ दुबे एवं पर्यावरण विभाग से जितेन्द्र सिंह जूनियर सांईटिस्ट ने संयुक्त निरीक्षण किया। प्लांट की ओपनिंग 20 मार्च को होना बताया गया और प्लांट अभी बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज विभाग की ओर से पावर प्लांट में उपयोग होने वाली खनिज राक फास्फेट जो की प्लांट के परिसर में डंप था के संबंध में वैद्य दस्तावेज के साथ खनिज विभाग के विभागीय पोर्टल में परिवहन करने के लिए निर्देशित किया गया। विधिक मापविज्ञान विभाग की ओर से निरीक्षण के दौरान तौल उपकरण और धर्मकांटे के सत्यापन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया। (Action of Bilaspur Collector)

फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी

वहीं तौल यंत्र की जांच के लिए बाट रखने और समय में तौल यंत्रों के सत्यापन करवाने निर्देशित किया गया। पर्यावरण विभाग से कोई उल्लंघन होना नहीं पाया गया। श्रम विभाग की ओर से फैक्ट्री प्रबंधन को संविदा श्रमिक अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक और नियोजित ठेकेदारों का एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। छग भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया और कार्यरत कर्मचारियों को शासन की ओर से निर्धारित दर से वेतन भुगतान कराने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित शुभम आर्गेनिक प्लांट का गठित टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण पर प्लांट में उपस्थित चौकीदार ने प्लांट 4 माह से बंद होना बताया। फैक्ट्री बंद की सूचना श्रम विभाग को नहीं दिया गया है। इसके चलते फैक्ट्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है । (Action of Bilaspur Collector)

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