लापरवाही बरतने पर एक्शन, 2 कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

Balod Agricultural Officer: बालोद जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने जिले के बरही क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और सांकरा गौठान के नोडल अधिकारी हर्ष कुमार सोनकर को राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत बरही के आश्रित ग्राम काण्डे के पशुपालकों का गोधन न्याय योजना में पंजीयन एवं गोबर खरीदी नहीं होने और 19 जून को 05 पशुपालकों का पंजीयन कर गोबर खरीदी किए बिना 70 किलोग्राम गोबर खरीदी की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल में की गई है।

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उन्होंने बताया कि 21 जून को कलेक्टर कुलदीप शर्मा द्वारा सांकरा के गौठान के निरीक्षण के दौरान गोबर विक्रेता रेणु तारम का 60 क्विंटल गोबर बिक्री की राशि अप्राप्त पाया गया, जो कि अपने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनकर को अपने कर्त्तव्यों के प्रति रूचि नहीं लेने और घोर लापरवाही समेत उदासीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के प्रावधान अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि बालोद निर्धारित किया गया है। (Balod Agricultural Officer)

डॉ. श्रीवास्तव ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड बालोद केआर पिस्दा के द्वारा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के कार्यों का नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण उनके इस कृत्य को राज्य शासन के फ्लैगशिप योजना के सफल क्रियान्वयन के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बालोद के.आर. पिस्दा को कारण बताओ नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। (Balod Agricultural Officer)

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