Bhilai Ganja Seizure: भिलाई में गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, कोर्ट के आदेश पर तीन मकान और वाहन सीज
Bhilai Ganja Seizure: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में गांजा तस्करी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की बड़ी कार्रवाई भिलाई में की गई। SAFEMA कोर्ट (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act Court) के आदेश पर मंगलवार को दुर्ग पुलिस ने दो गांजा तस्करों जी. सरोजनी और जी. धनराजू के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान जी. सरोजनी के नाम पर पंजीकृत तीन मकान और एक स्कूटी, जबकि जी. धनराजू की एक बाइक जब्त की गई।
जी. सरोजनी पर आरोप है कि उसने गांजा तस्करी से कमाई गई राशि से खुर्सीपार क्षेत्र में तीन मकान खरीदे। दुर्ग पुलिस की ओर से SAFEMA कोर्ट में दी गई रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया। (Bhilai Ganja Seizure)
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तीन मकानों और वाहनों की जब्ती
पुलिस ने जी. सरोजनी के नाम पर बालाजी नगर खुर्सीपार में 16.55 लाख रुपए, मिनीमाता नगर खुर्सीपार में 20.46 लाख रुपए और गणेश मंदिर बालाजी नगर में 2.12 लाख रुपए की कीमत वाले मकानों को जब्त किया। इसके अलावा, एक स्कूटी और जी. धनराजू की 65 हजार की बाइक भी जब्त की गई। (Bhilai Ganja Seizure)
पहले भी दर्ज हैं केस
एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि जी. सरोजनी को 6 सितंबर 2024 को खुर्सीपार क्षेत्र में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। मंगलवार को जब जब्ती की कार्रवाई की गई, तब सरोजनी ने विरोध किया, जिस पर उसे हिरासत में लेकर एएसपी कार्यालय लाया गया। (Bhilai Ganja Seizure)
यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर सीधी कार्रवाई का संकेत है।



