शिकायत के बाद मंत्रालय में अटैच भृत्य की सेवा समाप्त, इस वजह से की गई कार्रवाई

Bhritya Ki Sewa Samapt: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, रायपुर में कलेक्टर दर पर पदस्थ भृत्य (मंत्रालय में अटैच) चन्द्रदीप टंडन को पद से हटा दिया गया है। बता दें कि भृत्य द्वारा मोबाइल के माध्यम से मैदानी क्षेत्र के कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों से कार्य करवाने के एवज में पैसों की मांग की जाने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा भृत्य की सेवा समाप्त कर दी गई है। (Bhritya Ki Sewa Samapt)

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वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केन्द्रीय जेल बिलासपुर में निरूद्ध दंडित बंदी विष्णु पिता चैतुराम और केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध दंडित बंदिनी रजकली देवी पति सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोनों ही प्रकरणों में यह स्वीकृति प्रदान की गई है। आवेदक बंदी विष्णु पिता चैतुराम के समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई थी। (Bhritya Ki Sewa Samapt)

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बंदी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया था। इसी प्रकार आवेदिका/दंडित बंदिनी रजकली देवी पति सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक द्वारा अनुशंसा की गई थी। बंदी को भा.द.वि. के धारा 302, 201 के तहत दंडित किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दोनों आवेदकों की दया याचिका पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय पूर्व रिहाई की याचिका का अनुमोदन किया है, जिससे दोनों बंदियों को रिहाई मिल पाएगी। (Bhritya Ki Sewa Samapt)

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