CM भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी समेत लिए गए कई अहम फैसले

Bhupesh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन समेत कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान और मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद और लिकिंग में खरीदी एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी तरह खरीफ मक्का की खरीदी एक नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।

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  • मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल और मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग समेत अधिकतम की जाएगी।  (Bhupesh Cabinet Meeting)
  • खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता एक साल बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक करने का निर्णय लिया गया। 

  • खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किए जाने की सहमति प्रदान की गई। 
  • मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया। 
  • डूंडा, सेजबहार और बोरियाकला, तहसील-जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास और प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया जाए।

  • न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कालोनी मानते हुए नियमितीकरण की कार्रवाई की जाए।
  • कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ भूमियों का योजना से अलग करने के लिए डिनोटिफिकेशन करने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रभावितों को भूखंड प्रदान किया जा सके। 
  • नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यवसायिक बाजार या कमर्शियल हब परियोजना के आबंटन दर और भू-खंड आबंटन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में व्यापरियों को 945 रूपए के स्थान पर 540 रूपए प्रति वर्गफीट की दर से भूखंड दिया जाएगा। इससे नवा रायपुर प्राधिकरण को होने वाली क्षति की कुल राशि 117.86 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
  • राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 साल में 4 महीने का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया। (Bhupesh Cabinet Meeting)
  • जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 03 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-15 (वेतनमान 118500-214100) सृजित करने का निर्णय लिया गया। 
  • राजगामी संपदा की भूमि वाईडनर मेमोरियल स्कूल के लिए भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
  • रत्नेश्वर कुर्मि क्षत्रिय सेवा संस्थान रतनपुर को शासकीय भूमि आवंटन और व्यवस्थापन में रियायत का निर्णय लिया गया।
  • आवेदक संस्था अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज भिलाई-दुर्ग को आवंटित भूमि में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  (Bhupesh Cabinet Meeting)
  • गोंड समाज जिला-सरगुजा को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • रजवार समाज सूरजपुर को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज राजनांदगांव द्वारा सामाजिक भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 
  • तहसील साहू संघ छुरिया, जिला राजनांदगांव को सामाजिक भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। 
  • हरदिया साहू समाज रायपुर और साहू समाज दुर्ग को शासकीय भूमि आवंटन में रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • मनेन्द्रगढ़ नगरीय क्षेत्र में साल 1959 के पूर्व के कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। 
  • राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • ग्राम पंचायत घुमका, जिला- राजनांदगांव को नगर पंचायत बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • ग्राम पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती को नगर पंचायत बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
  • रामेश्वर गहिरा गुरू प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय कोट, जिला -बलरामपुर-रामानुजगंज को  छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  (Bhupesh Cabinet Meeting)

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