Delhi Liquor Scam : अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली ज़मानत, ED के हाथ रह गए खाली
Delhi Liquor Scam : दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन मामले में 15 हजार के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी है।
#WATCH दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे ACMM दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश होंगे। pic.twitter.com/H7aSulGG7S
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2024
अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अपील की थी कि वह बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाए ताकि मुख्यमंत्री अदालत से जा सकें। इसके बाद कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानत योग्य है, ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाती है।
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बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का हवाला दिया था। वहीं दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने कल ही केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही से रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आज केजरीवाल के कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई रूट डायवर्ट किए थे।
सुनवाई के दौरानअतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी। जमानत 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत पर दी गई है। (Delhi Liquor Scam)
कोर्ट के समन को केजरीवाल ने दी थी चुनौती
बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी हुए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा था. जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. केजरीवाल की इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था.