Central Government GST: GST को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतना बढ़ेगा टैक्स

Central Government GST: केंद्र सरकार ने GST को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, केंद्र ने कई प्रोडक्ट्स पर लगने वाली GST दर को लेकर फैसला लिया है। अगर आप भी पैकेट बंद सामानों का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि आपको उन प्रोडक्ट्स पर कितना टैक्स देना होगा। GST परिषद ने बीते दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त यानी फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज समेत मुरमुरे पर पांच प्रतिशत GST लगाने का फैसला किया है। बता दें कि टैक्स की दरों में बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। पहले से पैक और लेबल वाले गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर 5 फीसदी कर लगेगा।

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वहीं टेट्रा पैक पर 18 फीसदी GST लगाया जाएगा। साथ ही चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा शुल्क लिया जाता है। एटलस समेत मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा। इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान GST से मुक्त रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने 2 दिवसीय बैठक में अपने द्वारा नियुक्त विभिन्न समूहों द्वारा दरों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स की दरों में बदलाव किया है। हालांकि परिषद ने कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर GOM की रिपोर्ट पर आगे विचार-विमर्श करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट को मंत्रियों के पैनल में वापस भेजने का फैसला किया। (Central Government GST)

28 फीसदी GST लगाने की सिफारिश

बता दें कि गोवा के वित्त मंत्री चाहते थे कि कैसीनो पर लागू होने वाली GST दर पर और चर्चा हो और इस संदर्भ में ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ दोनों पर भी फिर से विचार किया जाएगा। पैनल ने तीनों गतिविधियों पर 28 फीसदी GST लगाने की सिफारिश की थी और उन्हें जुए के बराबर किया था। नई रिपोर्ट 15 जुलाई तक तैयार होने की उम्मीद है और परिषद अगस्त में अपनी अगली बैठक में इस पर विचार करेगी। इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। फिलहाल ये छूट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 5 हजार रुपये प्रति दिन से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी GST लगाया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी GST लगेगा। केंद्र सरकार ने ये फैसला बैठक में लिया है। (Central Government GST)

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