कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

MLA Devendra Yadav: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष कोर्ट ने भी देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल देवेंद्र यादव ने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जहां भी उन्हें झटका मिला है।

यह भी पढ़ें:- आर्टिकल 370 फिल्म ऐतिहासिक है: राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन

बता दें कि पिछली सुनवाई में विधायक के वकील ने तर्क दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस में सिर्फ जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। (MLA Devendra Yadav)

27 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश

दरअसल, 2 मार्च को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और आरपी सिंह के खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया था। सभी आरोपियों को 27 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोल घोटाले के मामले में 2 मार्च को कोर्ट में देवेंद्र यादव ने अनुपस्थिति को माफ करने के लिए आवेदन लगाया गया था। दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने आवेदन खारिज किया था। रायपुर की विशेष कोर्ट से देवेंद्र यादव को पेश होने के लिए लगातार समन भेजा जा रहा है। पिछली सुनवाई में दूसरा जमानती वारंट जारी किया गया था। विधि जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद रायपुर की स्पेशल कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है। (MLA Devendra Yadav)

जेल में बंद है कोल स्कैम के ये आरोपी

मामले में रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं। रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। 540 करोड़ रुपए के कोल घोटाले में ED ने निलंबित IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अभी भी जेल में बंद हैं। (MLA Devendra Yadav)

Related Articles

Back to top button