दिल्ली के CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को आएगा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

SC on CM Kejriwal: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई कर रही बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाने के साथ हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। बता दें कि 7 मई की सुनवाई में बेंच फैसला सुनाए बिना ही उठ गई थी। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को जमानत का विरोध कर रही ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलअंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि LG किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। (SC on CM Kejriwal)

सिसोदिया के ‘जमानत’ पर 13 मई को सुनवाई

इधर, शराब नीति केस में ही जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा। ED और CBI के वकीलों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय चाहिए। जांच एजेंसी के वकीलों ने कहा कि हमारे जांच अधिकारी व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक अन्य आरोपी के मामले को भी हम देख रहे हैं, इसलिए हमें जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दीजिए। मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन से जांच एजेंसी की मांग का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का समय दे दिया। (SC on CM Kejriwal)

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