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National Pension Scheme: नियमों में हुए बड़े बदलाव, प्राइवेट नौकरी वाले भी उठा सकते हैं लाभ

National Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम की शुरुआत वैसे तो साल 2004 में की गई थी। लेकिन 2009 में इस योजना को सभी कर्मचारियों के लिए शुरू कर दिया गया। यानि इस योजना में अब सरकारी कर्मचारी के अलावा निजी कंपनी के कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) से पैसे निकालने की आवश्यकता आमतौर पर तीन बार उत्पन्न होती है। पहला तब जब रिटायरमेंट के बाद अगर निवेशक की समय से पहले मौत हो जाती है और उसे मैच्योरिटी से पहले अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है। योजना के तहत आप 10 साल के निवेश के बाद ही इस योजना से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अब नियम बदलकर आप तीन साल की नौकरी के बाद भी पैसे निकाल सकते हैं।

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें पेंशन देती है, लेकिन इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पैसा रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले।

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ये हैं फायदें-

इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश की अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है। यानि 70 साल तक का व्यक्ति इस योजना में निवेश कर सकता है। इस योजना में 18 साल से लेकर 70 साल तक की आयु का व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसके तहत रिटायरमेंट की उम्र में आपको एक साथ बड़ा फंड मिलेगा। इसके साथ ही हर महीने आपको कुछ पेंशन राशि भी सरकार द्वारा मिलती रहेगी।

इन ‘शर्तों’ को करना होगा पूरा-

  • आप एनपीएस अकांउट से तभी पैसा निकाल सकते हैं, जब आपने तीन साल पहले अपना अकांउट खोला हो।
  • आप अपने निवेश का केवल 25% ही निकाल सकते हैं। इस अमाउंट की गिनती केवल आपकी डिपॉजिट अमाउंट पर की जाएगी। इसमें ब्याज की राशि नहीं जोड़ी जा सकती है।
  • बीमारी की स्थिति में आप बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ शादी जैसे इंवेन्ट के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं।
  • दो Withdrawal के पांच साल से अलग होने की उम्मीद है।
  • यदि आप बीमारी के कारण इस पैसे को निकाल रहे हैं, तो पांच साल की शर्त लागू नहीं होती है। 

आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

  • पैन कार्ड की फोटोकॉपी
  • कैंसल चेक
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना की तरह अमाउंट रिसिप्ट
  • गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड

ऐसे निकाले रुपये

अगर आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पैसा निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना के ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आप एक निकासी फॉर्म (601-पीडब्ल्यू) भर सकते हैं। आप सेवा प्रदाता को आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस जमा कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आपके पेंशन खाते में जमा की गई राशि एक लाख से कम है तो सारा पैसा एक साथ निकाला जा सकता है।

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