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Chhattisgarh : शिक्षक पुराने पदस्थ स्कूलो में अब दे सकेंगे ज्वाइनिंग

रमेश शर्मा संवाददाता अनमोल न्यूज24

Chhattisgarh : सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर पदोन्नति और शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

याचिकाकर्ता शिक्षकों को पुराने पदस्थ स्कूलों में ज्वाइन करने की छूट दी गई है। शिक्षकों को 15 दिनों के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग में अपना अभ्यावेदन जमा करना होगा। याचिकाकर्ता को यह छूट होगी कि उसने संशोधन के लिए जो प्रमुख आधार बताए हैं उसे संबंधित या अन्य दस्तावेज भी अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत कर सकता है। उनके अभ्यावेदन के आधार पर सरकार द्वारा बनाई गई सात सदस्य कमेटी 45 दिनों के भीतर मामले का निराकरण करेगी वेतन का भुगतान भी संबंधित स्कूल से ही होगा। (Chhattisgarh )

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शिक्षकों की याचिका पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बैच में सुनवाई हुई जस्टिस श्री चंदेल ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता शिक्षकों को समिति के समक्ष 15 दिनों के भीतर आवेदन पेश करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को यह भी छूट दी है कि समिति के समक्ष अपने आवेदन के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। समिति प्रत्येक याचिका करता के मामले का निर्णय करेगा और उनके नए पदस्थापन आदेश समितियां सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। निर्णय लेते समय समिति सक्षम प्राधिकारी याचिका कर्ताओं के मामले और उनके नई पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए राज्य की स्थानांतरण नीति 22 अगस्त 2022 के और 29 मार्च 2023 को जारी निर्देश पर भी विचार करेगी। (Chhattisgarh )

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