छत्तीसगढ़ : बिना लाइसेंस दोपहिया वाहन में स्कूल आने वाले छात्र-छात्राओं के विरुद्ध यातायात पुलिस ने की कार्रवाई

रायपुर : राज्य शासन द्वारा ऑफलाइन स्कूल संचालन हेतु दिए गए आदेश के बाद से शहर के लगभग सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास से शुरू हो गई है। किंतु अधिकांश स्कूलों में नाबालिक छात्र-छात्राएं बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के दो पहिया वाहन चलाकर स्कूल आने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रहा है।

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नाबालिग छात्र छात्राओं का दो पहिया वाहन चलाकर स्कूल आना सुरक्षा की दृष्टि से काफी जोखिम भरा है। मोटर यान अधिनियम के तहत बिना हेलमेट व बिना लाइसेंस के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। छात्र-छात्राओं के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर द्वारा आज दिनांक को शहर के दर्जनों स्कूलों में चेकिंग अभियान चलाया गया।

जिसमें लगभग 200 से अधिक छात्र-छात्राएं बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के दो पहिया वाहन में सवार होकर स्कूल आते पाए जाने पर रोका गया एवम उनके परिजनों को बुलाकर भविष्य में नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन देने की गलती दोबारा नहीं करने की शर्त पर वाहन सुपुर्द किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात विधिवत लाइसेंस बनवा कर ही वाहन चलाने समझाइश दिया गया।

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अपील: पालको से अपील है कि वे अपने नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन देकर उनके जीवन के लिए संकट उत्पन्न ना करें छात्र-छात्राओं के स्कूल परिवहन हेतु स्कूल वाहन में ही स्कूल भेजें जब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो तथा लाइसेंस जारी ना हुआ हो तब तक छात्र को वाहन ना दे अन्यथा यातायात पुलिस रायपुर द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी।

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