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Delhi Excise Policy Case : हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत का आदेश देते हैं : सुप्रीम फैसला

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है। केजरीवाल को यह जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। इसे ED देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला CBI देख रही है, जिसमें वह अभी जेल में हैं। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

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जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा- केजरीवाल पिछले 90 दिनों से जेल में हैं। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। जस्टिस ने कहा कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने 3 सवाल भी तैयार किए हैं। अंतरिम जमानत पर बड़ी बेंच अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है।

केजरीवाल को राहत पर जेल से अभी रिहाई नहीं
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है ये मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे।

सीएम को जमानत (Delhi Excise Policy Case) मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस बीच AAP ने सीएम केजरीवाल की तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते। वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सिंह ने एक्स पर लिखा कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे। मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं को ED ने झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सत्य की जीत है। (Delhi Excise Policy Case)

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