शिक्षा मंत्री को करप्शन केस में 3 साल की सजा, पत्नी के साथ लगा 50 लाख का जुर्माना भी

Tamil Nadu News : तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार के मंत्री के. पोनमुडी को भ्रष्टाचार के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने एक राहत देते हुए सजा को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के उच्चतर शिक्षा मंत्री को यह सजा सुनाई। 1.75 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री को यह सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय के. पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मंगलवार को ही उच्च न्यायालय ने के. पोनमुडी को करप्शन के केस में दोषी पाया था। उनके अलावा पत्नी को भी दोषी ठहराया गया था और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। के. पोनमुडी पर यह केस 2006 से 2011 तक मंत्री रहने के दौरान कमाई गई दौलत को लेकर चल रहा था। अदालत का कहना था कि 72 साल के के. पोनमुडी के ज्ञात स्रोतों से 1.75 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति पाई गई है। यह संपत्ति कैसे अर्जित की गई है, इसके बारे में मंत्री जानकारी नहीं दे सके हैं। (Tamil Nadu News)

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान, शामी समेत 26 प्लेयर्स को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड

दरअसल मंत्री को विल्लुपरम की निचली अदालत ने 2016 में बरी कर दिया था। फिर यह मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो उसने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के तहत यह केस साबित होता है। यही नहीं उच्च न्यायालय के जस्टिस जयचंद्रन ने कहा था कि निचली अदालत में सबूतों को दरकिनार कर दिया गया था और यह न्याय की धारणा के विपरीत था। अदालत में सबूतों को सही से पेश नहीं किया गया था। (Tamil Nadu News)

Related Articles

Back to top button