Electoral bonds case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SBI को कल शाम तक देना होगा ब्योरा

Electoral bonds case: SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने जानकारी देने के लिए समय विस्तार की मांग कर रही याचिका को भी खारिज कर दिया है। पांच सदस्यीय बेंच का कहना है कि एसबीआई मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन (ECI) दे। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शुक्रवार शाम 5 बजे तक जानकारियां प्रकाशित करने के भी आदेश दिए। बैंक तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया है कि बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मामले की संवेदनशीलता का हवाला दिया और पूरी प्रक्रिया में नाम नहीं होने की बात कही। उन्होंने बताया कि डोनर की जानकारी को बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है।

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इसपर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर सवाल उठाए और कहा, ‘आप कह रहे हैं कि जानकारियों को सीलबंद लिफाफे में रखा गया और मुंबई ब्रांच में जमा कराया गया है। हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे। हम चाहते थे कि SBI दानदाताओं की जानकारी सामने रखे। आप आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?’ (Electoral bonds case)

30 जून तक का समय मांगने पर शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को फटकार लगाई। अदालत ने कहा, ‘बीते 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपके आवेदन में इसपर कुछ नहीं कहा गया है।’ बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘सभी जानकारियां सीलबंद लिफाफों में हैं और आपको केवल लिफाफों को खोलना है और जानकारी देनी है।’

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI को देने के लिए SBI ने 30 जून तक का समय मांगा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। (Electoral bonds case)

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