छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम को थम जाएगा प्रचार, 7 नवंबर को होगा मतदान

First Phase Campaign Time: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्रों में आज यानी 5 नवंबर को शाम पांच बजे तक प्रचार थम जाएगा। सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान समय वाले विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार 5 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक और सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान समय वाले विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी 5 नवंबर को शाम पांच बजे तक प्रचार कर सकेंगे। मतदान समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।

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पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार हैं, जिनमें 198 पुरूष और 25 महिला हैं। पहले चरण के लिए 40 लाख 78 हजार 681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19 लाख 93 हजार 937 पुरुष मतदाता, 20 लाख 84 हजार 675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में निर्वाचन के लिए कुल 5304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से दस विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक और दस विधानसभा क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इनमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। (First Phase Campaign Time)

इन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान

वहीं मोहला-मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में पहले चरण में मतदान वाले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13, भानुप्रतापपुर में 14, कांकेर में 9, केशकाल में 10, कोंडागांव में 8, नारायणपुर में 9, बस्तर में 8, जगदलपुर में 11, चित्रकोट में 7, दंतेवाड़ा में 7, बीजापुर में 8 , कोंटा में 8, खैरागढ़ में 11, डोंगरगढ़ में 10, राजनांदगांव में 29, डोंगरगांव में 12, खुज्जी में 10, मोहला-मानपुर में 9, कवर्धा में 16 और पंडरिया में 14 अभ्यर्थी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। (First Phase Campaign Time)

7 नवंबर से 30 नवबंर तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध 

बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रोक लगाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवंबर को सुबह सात बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। (First Phase Campaign Time)

किसी भी तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक

इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों समेत किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। (First Phase Campaign Time)

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