वोर्टस ID नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, इन 12 पहचान पत्र से आप कर सकेंगे अपना मतदान

Assembly Election 2023 : वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि यह राज्य द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन है। चुनावी मताधिकार सहभागी लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे आम आदमी की चिंताओं को भारतीय विधायिका में प्रसारित किया जा सकता है और फिर कानून बनाया जा सकता है।

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भले ही आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है , फिर भी यह जरूरी है कि आप मतदाता के रूप में पंजीकृत हों और आपका नाम मतदाता सूची में दिखाई दे। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को फॉर्म -6 भरकर जमा करना होगा जिसके बाद आपका नाम मतदाता के रूप में मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। फॉर्म-6 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है। (Assembly Election 2023 )

यदि आपके पास अपना मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी नहीं है, तो वोट डालने के लिए निम्नलिखित 12 निर्दिष्ट फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक आवश्यक है

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। (Assembly Election 2023 )

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