राज्य सरकार का अहम फैसला, स्‍कूलों में मोबाइल फोन पर रोक, आदेश लागू

Mobile Ban in Schools : दिल्‍ली सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी कर स्‍कूल में मोबाइल फोन के प्रयोग पर बैन लगा दिया है. अरविंद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय (DE) की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि केवल सरकारी स्‍कूल ही नहीं बल्कि निजी स्‍कलों मे भी छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के इस्‍तेमाल पर रोक लगाई जाए.

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डीई की एडवाइजरी में कहा गया, ‘अभिभावक यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्‍चे स्‍कूल में मोबाइल फोन (Mobile Ban in Schools) लेकर ना आएं. अगर बच्‍चे स्‍कूल में मोबाइल लेकर आते हैं तो स्‍कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि उसे जब्‍त कर किसी लॉकर में रखा जाए. मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए सिस्‍टम बनाया जाए.

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दिल्‍ली सरकारी की एडवाइजरी केवल छात्रों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी लागू होती है. कहा गया, ‘शिक्षक और स्‍टाफ क्‍लास रूम, प्‍लेग्राउंड, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में मोबाइल फोन (Mobile Ban in Schools) के इस्‍तेमाल से बचें.’ डीओई ने कहा, “छात्रों से जब्‍त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्‍हें लौटा दिया जाना चाहिए.

परिपत्र में स्कूल अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जहां छात्र व अभिभावक आपात स्थिति में कॉल कर सकें. यह परामर्श दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी किया गया है.

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