अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति ने मनाया उपभोक्ता दिवस, बांटे राशन, पुस्तक-कॉपी

International Consumer Welfare Committee: 24 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में वाइट हाउस के परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक गजानंद साहू, जिला अध्यक्ष जिला रायपुर और सह संयोजक दीपा सोनी, जिला महासचिव जिला रायपुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष (महिला) निर्मला साहू ने की। आयोजन के मुख्य अतिथि संयुक्त किसान समिति के प्रदेश अध्यक्ष और पॉपकॉर्न फिल्म कम्पनी के डॉयरेक्टर समेत ले चलहूं अपन दुवारी फिल्म के निर्माता डीएन साहू थे।

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विशिष्ट अतिथि घनश्याम प्रसाद साहू, प्रदेश सलाहकार उपभोक्ता कल्याण समिति, उत्तरा साहू सह फिल्म निर्माता, राम साहू, यूएसए रिटर्न वेब साइट डेवलोपर, कृषि संबधी सलाहकार जीएम जोगेंद्र दुरिया विशेष रूप से उपस्थित थे। वक्ताओं ने आम जनता जो कि उपभोक्ता है, के साथ किए जा रहे अन्याय को उजागर किया और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे जन उपयोगी कार्यों का उल्लेख किया। (International Consumer Welfare Committee)

कार्यक्रम में लोगों को फल,राशन, पुस्तकें, कॉपियां पदाधिकारियों के द्वारा बांटे गए और उनको उपभोक्ता के अधिकार से अवगत कराया गया। वहीं सफल आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति राष्ट्रीय संगठन मंत्री कुलवंत सिंह सालूजा और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिन्हा ने समस्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। (International Consumer Welfare Committee)

बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साल 1986 में अस्तित्व में आया था। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। साल 2002 में उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को और भी असरदार बनाने के लिए एक व्‍यापक संशोधन लाया गया, जिसे 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और इसे 5 मार्च 2004 को नोटिफाई किया गया था। (International Consumer Welfare Committee)

भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस (नेशनल कंज्यूमर डे) घोषित किया है। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को व्‍यापार और उद्योग के शोषण के खिलाफ अधिकार देता है। इस एक्ट के मुताबिक हर वह व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए वस्‍तुएं और सेवाएं खरीदता है, वह उपभोक्‍ता है। (International Consumer Welfare Committee)

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