मयूरा कान्वेंट स्कूल संचालक से होगी राशि की वसूली, क्लर्क निलंबित, कम्प्यूटर ऑपरेटर बर्खास्त

Janjgir Champa Collector Action: जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामले में एक तरफ जहां कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित किया गया है। वहीं कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने निजी स्कूल संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कराने और बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

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इस मामले में निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) पोर्टल सूची से भी ब्लैकलिस्ट करने और मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को RTE की राशि के भुगतान मामले में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बाकि बकाया राशि को जमा करने के लिए निजी स्कूल संचालक को किसी तरह का कोई अभयदान नहीं दिया गया है। इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही इसे गंभीर लापरवाही और अपराध की श्रेणी का मानते हुए क्लर्क समेत कम्पयूटर ऑपरेटर पर तात्कालिक कार्रवाई गई। (Janjgir Champa Collector Action)

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम को इस प्रकरण में मिलीभगत करने वाले क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर समेत निजी स्कूल के संचालक और अन्य की भूमिका के आधार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी स्कूल संचालक से शासन के पैसे शीघ्र ही वसूल करने और अपराध दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि कार्यालय द्वारा मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को RTE पोर्टल से ब्लैक लिस्ट करने डीपीआई रायपुर को पत्र प्रेषित करने के साथ मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय जांजगीर ने मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को बकाया 35 लाख 3 हजार 328 रूपए तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं। (Janjgir Champa Collector Action)

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