Mahasamund Collector Action: महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण के खिसाफ सतत कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पिथौरा तहसील अंतर्गत बीजेमल गांव में अवैध धान के भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ओंकारेश्वर सिंह की इस छापेमारी में 196 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। जानकारी के मुताबिक धान के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि इस सीजन में किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में अवैध धान का संग्रहण किसानों के अधिकारों के साथ धोखाधड़ी करने जैसा है।
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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकार की सख्त नीति के चलते अवैध धान भंडारण की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। जब्त की गई धान को फिलहाल स्थानीय प्रशासन की अभिरक्षा में रखा गया है। जांच के बाद संबंधित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा-निर्देश पर प्रदेश के सभी 2739 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। (Mahasamund Collector Action)
27 लाख 1 हजार 109 किसान पंजीकृत
इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या 27 लाख 1 हजार 109 है। इस साल 1 लाख 35 हजार 891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। वहीं 1 लाख 36 हजार 263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के उपजाए गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। खरीदी सीजन में लघु और सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन समेत बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता है। (Mahasamund Collector Action)
बलौदाबाजार में महुआ शराब जब्त
वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में वृत क्षेत्र कसडोल अंतर्गत सोनाखान में आरोपी खोलबहरा चौहान के कब्जे से 22 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मोतिन बंजारे, आबकारी मुख्य आरक्षक सूर्यकांत वर्मा और नगर सैनिक दुर्गेश्वरी कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।