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कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, EVM छेड़छाड़ की याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत देते हुए ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने दायर की थी।

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क्या था मामला?

याचिकाकर्ता बीरेश ठाकुर ने आरोप लगाया था कि 26 अप्रैल 2024 को हुए लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कोर्ट से मशीनों की दोबारा जांच और सत्यापन कराने की मांग की थी।

याचिका में दावा किया गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों—गुंडरदेही, सिहावा, संजरी बालोद, डोंडी लोहारा और केशकाल—के फॉर्म 17सी में दर्ज मशीन नंबरों में अंतर पाया गया, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के ईवीएम की दोबारा जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते। सिर्फ आरोपों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

आगे का रास्ता खुला

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे मतगणना में गड़बड़ी से जुड़े पर्याप्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हैं, तो नई याचिका दायर कर सकते हैं।

इस फैसले के बाद फिलहाल कांकेर लोकसभा सीट से सांसद भोजराज नाग का चुनाव सुरक्षित माना जा रहा है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि बिना पुख्ता सबूत के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

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