मनीष सिसोदिया को नहीं मिली SC से राहत, अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश देने से इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी. सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
अदालत ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और समय दिया है।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.
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सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक “मानवीय” और “वास्तविक” मुद्दा है।
उन्होंने सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया।पीठ ने टिप्पणी की, ”दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे।”