शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल, 10 को जमानत पर फैसला

Manish Sisodia jailed: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। CBI के वकील ने कहा कि इस स्थिति में हम और CBI रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई है।

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वहीं AAP पक्ष के वकील सोमनाथ भारती ने कहा कि CBI ने यह मान लिया है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और भागवत गीता, डायरी पेन व चश्मे की मांग की गई थी उसे भी माना गया है। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब से स्थिति बनी थी, जिसमें CBI के वकील ने कहा करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है। (Manish Sisodia jailed)

AAP पक्ष के वकील ने आगे कहा कि CBI को इसका एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वे राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। इधर, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक बेल पर निर्णय नहीं आता तब कोर्ट के पास न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। CBI के पास मनीष के लिए ऐसा कोई सवाल नहीं था, जिसकी बुनियाद पर CBI उनकी हिरासत मांगती। हम फैसले का स्वागत करते हैं। बेल की सुनवाई 10 मार्च को होगी।  (Manish Sisodia jailed)

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि CBI एक साल से तथाकथित आबकारी मामले में स्कैम की जांच कर रही है। 250 से ज्यादा अधिकारी जेल में लगे रहे और जगह जगह रेड मारी, लेकिन आज कोर्ट के सामने 7 दिनों की रिमांड के बाद आगे रिमांड नहीं मांगी। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। CBI बार-बार मनीष सिसोदिया से एक ही सवाल पूछ रही थी। परेशान करके झूठे कबूलनामे पर साइन करवाना चाहती थी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसे CM केजरीवाल ने भी स्वीकार भी कर लिया है। (Manish Sisodia jailed)

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