दुर्ग में 2 मार्च से लागू होंगी नई गाइडलाइन दरें, जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त होगी महंगी

दुर्ग। जिले में जमीन और मकान खरीदने-बेचने की योजना बना रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 2 मार्च 2026 से स्थावर संपत्तियों की नई संशोधित गाइडलाइन दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे प्रॉपर्टी बाजार पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।
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छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम, 2000 के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला मूल्यांकन समिति दुर्ग द्वारा दरों के पुनरीक्षण से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई।
अनुमोदन के बाद यह स्पष्ट किया गया कि नई दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी। दरों में बदलाव के साथ ही संपत्ति की रजिस्ट्री लागत बढ़ सकती है, जिससे खरीद-फरोख्त पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
नई दरों के लागू होने से शासन को राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यदि आप जमीन या मकान खरीदने अथवा बेचने की योजना बना रहे हैं, तो नई गाइडलाइन दरों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।



