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Nilamban Karwai: प्राचार्य और सहायक शिक्षक समेत 3 पंचायत सचिव निलंबित, जानिए क्या है वजह

Nilamban Karwai: सरगुजा संभाग के आयुक्त GR चुरेंद्र ने सूरजपुर कलेक्टर के प्रस्ताव पर चन्द्रमेंढ़ा शासकीय उच्चतर माध्यिक विद्यालय के प्राचार्य अरूण पांडेय को निलंबित कर दिया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय कोरिया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबित अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। बता दें कि प्राचार्य ने विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने के अनुमति देने और उन्हें परीक्षा में पास के नाम पर पैसे की मांग की गई थी, जिसके खिलाफ झिलमिली थाने में FIR दर्ज कराई गई थी।

सहायक शिक्षक को किया गया निलंबित 

वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जशपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला टिकैतगंज के सहायक शिक्षक ई संवर्ग जगपती भगत का शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने के मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने बीईओ जशपुर द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार, प्रधान पाठक और छात्र-छात्राओं के बयान के आधार पर भगत का शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने, अत्याधिक नशे के कारण चल न पाने की स्थिति में पाया जाने की जांच के बाद ये कार्रवाई की। (Nilamban Karwai)

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शिक्षिका की ये हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है और कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस के लिए संबंधित सहायक शिक्षक को सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। (Nilamban Karwai)

3 ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

इधर, बेमेतरा जिले में शासकीय कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरतने के कारण जिले के तीन ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें जनपद पंचायत बेमेतरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत केंवाछी के सचिव नान्हूराम साहू, जनपद पंचायत नवागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घोघरा के सचिव जितेन्द्र राजपुत और जनपद पंचायत बेरला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मनियारी के सचिव शिवपुरी गोस्वामी शामिल है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। (Nilamban Karwai)

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