छत्तीसगढ़ में पहले दिन किसी प्रत्याशी ने दाखिल नहीं किया नामांकन पत्र, 7 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान

Nomination in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पहले दिन 20 विधानसभा सीटों के लिए किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 समेत राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और कबीरधाम जिले के 08 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। बता दें कि प्रदेश में दो चरणों में हो रहे चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।

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21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए 07 नवंबर को मतदान होगा। जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 03 दिसंबर को होगी। पहले चरण में कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, बस्तर , नारायणपुर , कोंडागांव ,केशकाल ,कांकेर ,भानुप्रतापुर, अंतागढ़, मोहला- मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण में प्रदेश के बाकी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। (Nomination in Chhattisgarh)

अनुमति देने अधिकारी अधिकृत

दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन, रैली, जुलूस, नुक्कड़ सभा, आम सभा के अनुमति के लिए अधिकारी अधिकृत की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 दुर्ग ग्रामीण, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 दुर्ग शहर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 भिलाई नगर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 वैशाली नगर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 अहिवारा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन, जुलूस, नुक्कड़ सभा, आम सभा, रैली की अनुमति और राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय दलों के पदाधिकारियों को एक वाहन प्रति दल अनुमति के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकृत किया गया है। इसी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुमति के लिए नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन को अधिकृत किया गया है।

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