समय रहते करा लें पैन कार्ड को आधार से लिंक, अगले महीने खत्म हो जाएगी डेडलाइन, चूके तो लगेगा 10000 रुपये जुर्माना

PAN Aadhaar Link : पैन कार्ड (Pan Card) आज के समय में हर वित्तीय काम-काज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दस्तावेज ठीक ढंग से काम करता रहे, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN Aadhaar Link) करने की आखिरी तिथि नजदीक आ रही है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की डेट तय की गई है। अगर इस तारीख तक ये काम नहीं हुआ, तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। यही नहीं आपको 10,000 रुपये का जुर्माना (Fine) भी भरना पड़ सकता है।

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PAN Aadhaar Link : पैन बंद होने से ये नुकसान

आयकर विभाग (Income Tax Department) सोशल मीडिया और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा लगातार अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने के लिए अपील कर रही है। अब इस काम के लिए अगले महीने की 31 तारीख तक का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। तो लास्ट डेट का इंतजार न करें और तुरंत इस काम को पूरा कर लीजिए। क्योंकि अगर पैन इनऑपरेटिव हुआ तो आप फाइनेंस से जुड़े तमाम काम नहीं कर पाएंगे।

बंद PAN का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा

बता दें अगर पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक न होने के चलते इसे बंद कर दिया गया और आपने पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद डाक्यूमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया तो फिर आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। ये जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत लग सकता है। पैन कार्ड के रद्दी हो जाने की स्थिति में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे।

PAN Aadhaar Link : अभी भी बचा है समय

आयकर विभाग 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 500 की जगह 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

ऐसा नहीं होने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने पर भी बैन लग जाएगा। हालांकि, असम, जम्मू- कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, उसे भी ऐसा करना जरूरी नहीं है।

PAN Aadhaar Link करना बेहद आसान

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें।
  • ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

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ऐसे भरें जुर्माना

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरना होगा। इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें। फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है। फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें। असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भ दें। आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें।

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