Panel Lawyer Appointed: बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए 79 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जो हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करेंगे, जिन्हें 2 सालों के लिए पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पैनल लॉयर को जब किसी मामले में महाधिवक्ता द्वारा नियुक्त किया जाए तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए हाईकोर्ट में काम करने पर छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/फीस/पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।
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इससे पहले विधि विभाग ने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कार्यालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता समेत पूरी टीम की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार की ओर से 64 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयर की नियुक्ति की है। इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण के दिनांक से दो सालों के लिए होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 15 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर पहले नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता और पैनल लॉयर की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। (Panel Lawyer Appointed)
इन पैनल लॉयरों की हुई नियुक्ति
विधि विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अतिरिक्त महाधिवक्ता के लिए वाय.एस. ठाकुर, रणवीर सिंह मरहास, राजकुमार गुप्ता, आशीष शुक्ला, बी.डी. गुरू, विवेक शर्मा, सुनील काले, उप महाधिवक्ता के लिए प्रवीण दास, विनय पाण्डेय, यू.के.एस. चंदेल, संजीव पाण्डेय, शशांक ठाकुर, नीरज शर्मा और डॉ. सौरभ कुमार पांडेय की नियुक्ति की गई है। डॉ सौरभ कुमार पांडेय ED के विशेष लोक अभियोजक भी हैं, जो आगे भी बने रहेंगे। इसी तरह शासकीय अधिवक्ता के लिए दिलमन रतिमिंज, अखिलेश कुमार, अजित सिंह, केशव गुप्ता, संघर्ष पाण्डेय, धीरज वानखेड़े, अरविन्द दुबे, अजय पाण्डेय, मती सुप्रिया उपासने, राहुल तामस्कर, सतीश गुप्ता, रतन पुष्टि, संतोष सोनी, गैरी मुखोपाध्याय, जितेन्द्र वास्तव और राजीव भारत की नियुक्ति की गई है। (Panel Lawyer Appointed)