
Pendra Food Department: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में खाद्य और औषधि विभाग की वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीलम ठाकुर चलित प्रयोगशाला के माध्यम से जिले में खाद्य और पेय पदार्थों की लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थ पर रोक लगाने के उद्देश्य से 12 मार्च को चलित प्रयोगशाला के माध्यम से पेंड्रा और गौरेला के विभिन्न होटलों, किराना दुकानों, ठेलों, डेयरी दुकानों, रेस्टोरेंट से मिठाई, तेल, बेसन, पनीर, खोवा, मिक्चर का जांच किया गया। जिले के विभिन्न खाद्य संस्थानों गुप्ता स्वीट्स, तुलसी स्वीट्स, स्वीट इंडिया, मानव मंदिर, सावन स्वीट्स, जैन साहब, जैन स्वीट्स, कान्हा स्वीट्स से चलित प्रयोगशाला के माध्यम से कुल 42 नमूना संकलित किए गए।
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जांच में 02 नमूना अवमानक पाया गया। इसके साथ ही विभिन्न होटलों में समोसा, बड़ा, कचौरी तलने वाले तेल की भी जांच की गई और तलने वाले तेल को 3 बार से ज्यादा बार उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच के दौरान होटलों में साफ-सफाई रखने, अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने कहा गया। उन्होंने होली त्योहार को देखते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से पनीर, मिल्क केक, बेसन का नमूना भी संकलित किया और जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। (Pendra Food Department)
आमापाली गांव में अवैध बोर खुदाई
इधर, महासमुंद के बसना तहसील के आमापाली गांव में बिना अनुमति के खेत में बोरवेल खुदाई करते दो वाहनों को प्रशासन ने जब्त किया है। बसना एसडीएम मनोज खांडे के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कर्नाटक से आए दो बोरवेल वाहन को जब्त किया गया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि आमापाली के कुरचूंडी रोड स्थित खेत में बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के बोर खुदाई की जा रही है। इस पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और खुदाई कार्य को रुकवाया। जांच में यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति के पास बोर खुदाई की कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद एसडीएम खांडे के निर्देशानुसार दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। (Pendra Food Department)
गौरतलब है कि बिना अनुमति के बोरवेल खुदाई करना कानूनन प्रतिबंधित है। भूजल स्तर को नियंत्रित रखने और अवैध खुदाई को रोकने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता रहा है। प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे। बोरवेल खनन या बोरवेल मरम्मत का कार्य पंजीकृत बोरवेल एजेंसी की ओर से ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी इस अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे बोरवेल खुदाई के लिए पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। नहीं तो अवैध खुदाई करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। (Pendra Food Department)