छत्तीसगढ़ न्यूज : नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर भगाने और शारीरिक शोषण करने वाला हुआ गिरफ्तार
Physical abuse of minor: गरियाबंद जिले के राजिम पुलिस ने नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर भगाने और शारीरिक शोषण (Physical abuse of minor) करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता 11वीं की छात्रा है वही आरोपी 23 वर्षीय गणेश राम धमतरी जिले के भेंडरी गांव का रहने वाला है।
पीड़िता के पिता ने राजिम थाना में 3 मई को नामजद शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उन्होंने गणेश पर 2 मई को उनकी नाबालिक बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस को आरोपी के छुरा क्षेत्र के नरतोरा गांव में होने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से नाबालिक को सुरक्षित बरामद कर लिया है। वही आरोपी को जेल भेज दिया है।
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पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने गणेश पर शादी का प्रलोभन देकर भगाने और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे किरवई गांव के पास सुनसान स्थान पर बुलाया और फिर नरतोरा के एक खाली मकान में ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी गणेश राम के खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) ढ भादवि 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतोष भूआर्य थाना प्रभारी राजिम, विवेचनाधिकारी सउनि जी.आर. साहू, आरक्षक माधव साहू, रेखराम नेताम, विक्रम साहू, तरूण यादव म. सैनिक गीतांजली आडिल का विशेष योगदान रहा।