राहुल गांधी पर मानहानि केस में 1 जुलाई को होगी सुनवाई, शिकायतकर्ता के बयान दर्ज

Rahul Defamation Case: महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS को दोषी ठहराने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में उन वकीलों के नाम के साथ एक हलफनामा दायर किया, जो मामले में उनकी ओर से पेश होंगे। वहीं कोर्ट में शिकायतकर्ता राजेश कुंटे का बयान दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

यह भी पढ़ें:- सिसोदिया को मिली 7 घंटे की जमानत, फिर भी बीमार पत्नी से नहीं मिल पाए पूर्व डिप्टी CM

बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने 2 मई को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर 2 मई को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत से इनकार करते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। (Rahul Defamation Case)

कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस हेमंत प्रच्छक छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम फैसला देना उचित होगा। जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने साफ किया कि सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे। छुट्टी के दौरान कोर्ट फैसला लिखेगी। (Rahul Defamation Case)

सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य किया गया था। जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी पेश हुए। उन्होंने कहा कि अपराधों की गंभीरता, सजा इस स्तर पर नहीं देखी जानी चाहिए। राहुल गांधी की अयोग्यता कानून के तहत हुई है। (Rahul Defamation Case)

Related Articles

Back to top button