Raipur Cow Slaughter Case : घर में बेचने के लिये रखे थे गौ मांस, 6 आरोपी गिरफ्तार, सूचना पर पुलिस ने मारी थी रेड

Raipur Cow Slaughter Case : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौकशी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना पर गौ सेवकों की टीम के साथ मोमिनपारा में छापा मारा। इस दौरान एक घर में बड़ी मात्रा में गौ मांस पाया गया, जो बेचने के लिये रखा गया था। पूरा मामला आचाद चौक थाना क्षेत्र का है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। देर रात चक्काजाम कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का चार बडा हथियार/चाकू और बिक्री 2 हजार 550 रुपये जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बीएनएस और छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज कर किया गया है। (Raipur Cow Slaughter Case)

पुलिस के मुताबिक दिनांक 08-09.01.25 की दरम्यानी रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गौमांस बिक्री किया जा रहा हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुये एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल उक्त स्थान में स्थित मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान के कमरे में एक व्यक्ति उपस्थित था, पुलिस पार्टी आते देख अन्य कई लोग मौके से भाग निकले थे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम समीर मण्डल होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गौमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार/चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री होना पाया गया। 

जिस पर समीर मण्डल को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी के साथ मिलकर गौमांस की बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी की पतासाजी कर सभी को पकड़ा गया। 

सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 04 बडा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बी.एन.एस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।  गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।   (Raipur Cow Slaughter Case)

गिरफ्तार आरोपी

01. समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता – दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर।
02. खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर। 
03. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक  के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर।  
04. अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर।
05. अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर।
06. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह0 रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर।

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