
Raipur Nagriya Nikay Chunav 2025 : रायपुर नगर पालिक निगम चुनाव के मद्देनजर आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस भवन में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रेक्षक इफ्फत आरा, निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील गजभिए, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सभी दल आचार संहिता का पालन करें – सामान्य प्रेक्षक
सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा ने सभी प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णत: पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों की जानकारी आवश्यक है और किसी भी शंका की स्थिति में प्रत्याशी अपने रिटर्निंग अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी कार्यालय, सभाएं, रैलियां, वाहन उपयोग आदि के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही, महापौर और पार्षद पदों के प्रत्याशियों को ईवीएम से मतदान की तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। मतदान और मतगणना अभिकर्ताओं को उचित प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया।
महापौर प्रत्याशी 25 लाख की व्यय सीमा में रखें खर्च – व्यय प्रेक्षक
निर्वाचन व्यय प्रेक्षक सुनील गजभिए ने बैठक में स्पष्ट किया कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद के प्रत्याशी अधिकतम 25 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। सभी आय-व्यय केवल नामांकन के दौरान प्रस्तुत बैंक खाते से ही किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि चुनावी खर्च के दौरान किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपये से अधिक की राशि नकद नहीं दी जा सकती। प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दर सूची के आधार पर अपने खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा और खर्च की सभी रसीदें संलग्न करनी होंगी।
महापौर प्रत्याशी को अपने व्यय का विवरण तीन निर्धारित प्रारूप (क, ख, ग) में प्रस्तुत करना होगा, और पूरे चुनावी कार्यकाल में कम से कम दो बार प्रारूप ‘क’ का निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराना होगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अंतिम व्यय लेखा जमा करना होगा।
शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्राथमिकता – कलेक्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी प्रत्याशियों और दलों से चुनावी प्रक्रिया को सौहार्द्रपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की। उन्होंने बताया कि महापौर पद के लिए मतदान के दौरान ईवीएम में सफेद लेबल प्रदर्शित होगा, जिसमें मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने खुले बटन को दबाकर मतदान करेंगे। बटन दबाने के बाद ईवीएम से बीप की आवाज आएगी, जो मतदान की पुष्टि करेगी। इसी प्रकार, पार्षद पद के लिए गुलाबी लेबल होगा, और मतदान के बाद एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देगी। (Raipur Nagriya Nikay Chunav 2025)
कानून व्यवस्था का पालन करें – एसएसपी
एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभा, रैली, जुलूस आदि की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी से पहले प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति रैली निकालने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा, जितने वाहनों की अनुमति मिले, उतने ही वाहनों का उपयोग किया जाए।
बैठक में निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, जिनका पालन सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को सुनिश्चित करना होगा। आचार संहिता, व्यय सीमा, ईवीएम प्रक्रिया और कानून व्यवस्था से जुड़े इन दिशा-निर्देशों का पालन करके निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जाएगा। (Raipur Nagriya Nikay Chunav 2025)