रामविचार नेताम बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को दिलायेंगे शपथ

रायपुर। रामानुजगंज से बीजेपी विधायक रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलायेंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अजय तिर्की को हराया था। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा, जिसमें रामविचार नेताम सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

जानिए कौन होता है प्रोटेम स्पीकर

दरअसल प्रोटेम लैटिन भाषा के शब्द प्रो टैम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है-‘कुछ समय के लिए’। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए राज्यसभा और विधान सभा में काम करता है। सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए, तो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के पद पर जो व्यक्ति कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से कार्य करता है, वह प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करता है। आमतौर पर इसकी नियुक्ति तब तक के लिए की जाती है, जब तक कि विधानसभा या लोक सभा में स्थायी रूप से स्पीकर या अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। शपथ ग्रहण का पूरे कार्यक्रम का जिम्मा प्रोटेम स्पीकर को उठाना होता है।

राज्यपाल ऐसे करते है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति

प्रोटेम स्पीकर के पद पर सदन के वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर उस शख्सियत को ही बनाया जाता है, जो कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुका हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल के पास सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति होती है। जब सदन नए स्पीकर की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सदन को नया स्पीकर मिल जाता है, उसके बाद यह पद स्वत: समाप्त माना जाता है। इसलिए प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है।

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