जिला कार्यालय के जगह अब जनपद पंचायत और नगरीय निकाय कार्यालयों में बनेगा राशन कार्ड

Ration Card in Balodabazar: बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ राशनकार्ड अधिनियम 2016 के तहत हितग्राहियों को नवीन राशनकार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र और राशनकार्ड में नवीन सदस्य जोड़ने के लिए नगरीय क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्ति पर,सक्षम अधिकारी आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों का मिलान घोषणा पत्र अनुसार किया जाएगा, जिसे ग्राम पंचायत राशनकार्ड निर्माण के लिए संबंधित जनपद पंचायत में प्रस्तुत किया जाएगा।

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इसका सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के बाद पात्र पाए जाने पर पात्रता अनुसार राशनकार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को राशन कार्ड जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करते हुए सदस्यों का नाम काटना/जोड़ना, नवीन राशनकार्ड का निर्माण और विलोपन के लिए अधिकृत किया गया है। हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी किए जाने वाले अन्त्योदय अन्न योजना/विषेश कमजोर समूह के परिवार को जारी किये जाने वाले राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार भूमिहीन, सीमांत,लघु कृषक परिवार, असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत श्रमिक के रुप में पंजीकृत समेत सनिर्माण कर्मकार के अंतर्गत श्रमिक के रुप में पंजीकृत हितग्राही, 60 साल या इससे अधिक आयु के है और जिनके पास आजिवका के सुनिश्चित साधान नहीं है।

निराश्रित योजना के हितग्राही के अंतर्गत हितग्राही, परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुवा मजदूर है, परिवार मुखिया आवासहीन है, परिवार की मुख्यिा विधवा और परित्यक्ता अथवा एकाकी महिला है, परिवार की मुखिया निःशक्तजन है, गंभीर लाइलाज बिमारी से पीड़ित है (कैंसर, कुष्ठ, एडस, सिकलसेल एनीमिया) से व्यक्तियों को पात्रतानुसार निःशुल्क जारी किया जावेगा, जबकि सामान्य (एपीएल) श्रेणी के हितग्राही परिवारों को 10 रुपए शुल्क लेकर सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड जारी किया जाएगा। (Ration Card in Balodabazar)

जिसके लिए हितग्राही स्वयं या नगरीय निकाय जनपद पंचायत द्वारा राशि शासन के खाद्य संचालनालय के निर्धारित मद मुख्य शीर्ष 0408, भण्डारण, भण्डागार 0102 और अन्य प्राप्तियां 800 के मद में जमा किया जाएगा। पूर्व में यह कार्य जिला कार्यालय में किया जाता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में वर्तमान में प्राथमिकता बीपीएल कार्ड 2 लाख 94 हजार 843 और सामान्य (एपीएल) श्रेणी का 30 हजार 7 सौ कुल 3 लाख 25 हजार 543 राशन कार्ड जारी है। राशनकार्ड का निर्माण और विलोपन, सदस्यों के नाम जोड़ने-काटने का कार्य छत्तीसगढ़ राशनकार्ड अधिनियम 2016 में दिए गए प्रावधानों के तहत नियमानुसार किया जाएगा। राशनकार्ड पूर्ववत महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा। (Ration Card in Balodabazar)

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