सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली CM केजरीवाल से सवाल, पूछा- क्यों नजरअंदाज किए समन

Supreme Court on Kejriwal: दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई हुई। CM केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से ASG एसवी राजम ने दलील रखी। इस दौरान कोर्ट ने CM केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने नजरअंदाज कर दिए।

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मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 30 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि हमने आवेदन किया है। साथ ही कह कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं, लेकिन आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। सीबीआई ने 3 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। दिसंबर 2023 तक 10 दस्तावेज थे। इनमें सीबीआई चार्जशीट और ईडी की कम्पलेंट थी। इनमें नाम नहीं था। केजरीवाल आरोपी नहीं हैं। (Supreme Court on Kejriwal)

दिल्ली हाईकोर्ट 9 अप्रैल को हुई थी सुनवाई

बता दें कि 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ED के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। वहीं उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल यानी आज की तारीख दी थी। केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे। (Supreme Court on Kejriwal)

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