CAA Notification Hearing : CAA पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, पढ़ें पूरी खबर

CAA Notification Hearing : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले में अब नौ अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। इन आवेदनों में आग्रह किया गया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने तक संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मेहता ने पीठ से कहा, ”यह (सीएए) किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता।” संसद द्वारा यह कानून पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों की अधिसूचना के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

इस कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

किसी को भी नागरिकता दी तो आएंगे कोर्ट- कपील सिब्बल
सीजेआई ने कहा कि इस मामले में दायर याचिकाओं के जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जा रहा है. अब इस मामले में नौ अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. वहीं वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर सीएए के तहत किसी को भी नागरिकता दी जाती है तो हम तुरंत कोर्ट आएंगे. इसपर सॉलिसीटर जनरल ने सरकार के ओर से विरोध जताया. (CAA Notification Hearing)

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों ही पक्ष अपना-अपना जवाब पांच-पांच पन्नों में जमा कराएं. जिसके बाद अब सरकार को 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा. बता दें कि बीते 12 मार्च को इसे लागू किया गया था. (CAA Notification Hearing)

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