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Chikitsa Shiksha Sanchalak Ko Notice: चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक को नोटिस जारी, जवाब नहीं देने पर कार्रवाई के निर्देश

Chikitsa Shiksha Sanchalak Ko Notice: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि आवश्यक दवाईयों की खरीदी के लिए दिनांक 09 जून 2022 को सीजीएमएससी को बजट उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा अपने स्तर पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि शासन से पत्र जारी होने के बाद कार्रवाई की गई है। अपने कार्य के प्रति उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। ऐसे में इसके संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्धारित समयावधि में आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अनुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। (Shiksha Sanchalak Ko Notice)

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छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन नहीं होने पर होगी कार्रवाई 
 

अंबिकापुर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ संजय गुहे ने बताया है कि कक्षा 3 री से 8 वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। जिन शिक्षण संस्थाओं ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन का कार्य पूर्ण नहीं किया है या अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देना सुनिश्चित नहीं किया उन शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी संस्थाओं के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्था के प्रमुख जिम्मेदार होगें। (Shiksha Sanchalak Ko Notice)

जिले की सभी पशु बाजारों पर लगा प्रतिबंध 

बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने रतनपुर, तखतपुर समेत जिले की तमाम पशु बाजारों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिये हैं। पशुओं की संक्रामक बीमारी लम्पी स्कीन डिजिस के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने इस आशय के आदेश आज जारी किये हैं। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि राजस्थान एवं गुजरात में पशुओं में संक्रामक बीमारी लम्पी स्कीन डीजिज फैल चुकी है। जहां से व्यापारियों के जरिए लाये गये बीमार पशुओं के सम्पर्क में आने पर जिले की अन्य पशु भी रोगग्रस्त हो सकते हैं। इसके साथ ही बीमारी की रोकथाम हेतु जिले में पशुओं के परिवहन, पशु मेला, प्रदर्शनी, खरीदी बिक्री और अन्य राज्यों से पशुओं को चराने हेतु लाये जाने के लिए अगले आदेश तक प्रतिबंध प्रभावशील कर दिया गया है। (Shiksha Sanchalak Ko Notice)

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