मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर

Supreme Court on Rahul: सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी।

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दरअसल, 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। (Supreme Court on Rahul)

अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी। राहुल गांधी की सांसदी मोदी सरनेम पर दिए बयान के चलते रद्द हुई थी। (Supreme Court on Rahul)

जानिए क्या है पूरा मामला

राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई।​ 24 मार्च दोपहर करीब 2:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सांसदी रद्द कर दी। सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया था। (Supreme Court on Rahul)

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