Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Modi Surname Case : देश भर की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है.मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी. राहुल ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी.कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था. उनसे पहले राहुल पर केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी कैविएट दाखिल करके अपील की थी, उन्हें सुने बिना केस में फैसला न लिया जाए.

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राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे. अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत (Modi Surname Case) नहीं मिली तो वह 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. नियम है कि सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है. ऐसे में 2 साल की सजा और उसके बाद 6 साल 2031 में पूरे होंगे.मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी.राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

सजा पर रोक की मांग

याचिका में मोदी सरनेम (Modi Surname Case) मामले में सजा पर रोक की मांग की गई है। इसके लिए दाखिल याचिका में कई कारण बताए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरनेम मामले में उन पर आपराधिक मानहानि का केस चलाया गया। जबकि यह केस सिर्फ परिभाषित ग्रुप के केस में हो सकता था। मोदी नाम अपरिभाषित समूह के लिए है। देश के अलग-अलग हिस्से में 13 करोड़ लोग हैं जो अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मामले में जो शिकायती हैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी में मोदी सरनेम के सिलसिले में नीरव मोदी और ललित मोदी के नाम का जिक्र था। इस मामले में शिकायती का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की मानहानि के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता है।

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