बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व CM भूपेश बघेल को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

Notice to Bhupesh Baghel: बिलासपुर हाईकोर्ट ने BJP सांसद विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। 

यह भी पढ़ें:- स्वदेशी मेला आत्मनिर्भर भारत को साकार करने जैसा: खेल मंत्री टंकराम वर्मा

वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा खत्म होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया, जो कि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी खत्म करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी सीहू की एकल पीठ में हुई। ​​​​​​​बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और उनके भतीजे विजय बघेल आमने-सामने थे। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19 हजार 723 वोटों से हरा दिया था। (Notice to Bhupesh Baghel)

9 अक्टूबर को लागू हुई थी आचार संहिता 

भूपेश बघेल पाटन सीट से छठवीं बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस चुनाव में भूपेश बघेल को कुल 95 हजार 438 वोट मिले थे। वहीं विजय बघेल को कुल 75 हजार 715 वोट प्राप्त हुए थे। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी। इसमें 7 नवंबर को पहले और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। वहीं चुनाव आयोग की ओर से मौजूद वकील राकेश झा के आवेदन पर कोर्ट ने पाटन चुनाव के बाद सील किए गए EVM मशीन और VVPAT मशीन को भी आजाद करने का आदेश जारी किया है। (Notice to Bhupesh Baghel)

छत्तीसगढ़ में EVM पर उठाए गए थे सवाल

हाईकोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि नियम के अनुसार अगर चुनावी नतीजों को लेकर आपत्ति जताते हुए कोई प्रत्याशी कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करता है, तब उस चुनाव में इस्तेमाल हुई इन मशीनों को कोर्ट का मामले में अंतिम फैसला आने तक सील कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश झा ने कोर्ट में कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में इनकी आवश्यकता है, ऐसे में इनके इस्तेमाल को लेकर अदालत अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में EVM पर भी सवाल उठाए गए हैं। (Notice to Bhupesh Baghel)

Related Articles

Back to top button