इस देश में अब बिना सरनेम के नहीं मिलेगी एंट्री, एडवाइजरी जारी
Air India on UAE: अब बिना सरनेम के संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक सिंगल नाम वालों को अब एंट्री नहीं मिलेगी। अमीरात द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के आधार पर एअर इंडिया और एआई एक्सप्रेस की ओर से एक सलाह दी गई है, जिसके मुताबिक सिंगल नाम वाले यात्रियों को अब संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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एअर इंडिया और एआई एक्सप्रेस ने 21 नवंबर को यूएई की यात्रा के लिए पासपोर्ट पर दिखाई देने वाले नाम शीर्षक के नाम से एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल एडवांस इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक यूएई की यात्रा के लिए ये अहम दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। किसी भी पासपोर्ट धारक का एक ही सिंगल नाम जिसमें सरनेम या कोई और शब्द नहीं है उसे संयुक्त अरब अमीरात के आव्रजन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यात्री को INAD माना जाएगा, जिसकी वजह से उसे वहीं से वापस आना होगा। (Air India on UAE)
As per the new guideline, any passport holder with a single name either in surname or given name will not be accepted by UAE immigration.
Air India complying with this guideline has issued a circular.
Those passengers will be termed as inadmissible (INAD). pic.twitter.com/6Kjnbg5bPf
— JetArena (@ArenaJet) November 23, 2022
बता दें कि INAD विमानन क्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा शब्द है, जिसका इस्तेमाल उन यात्रियों के लिए किया जाता है, जिन्हें उस देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जहां वे यात्रा करना चाहते हैं। INAD यात्रियों को एयरलाइन द्वारा उनके देश वापस ले जाना होगा। इस सर्कुलर में INAD यात्री को लेकर उदाहरण के जरिए समझाया गया है कि एक यात्री जिसने अपना नाम सिर्फ प्रवीण के रूप में बताया और उनका कोई सरनेम नहीं है। अगर प्रवीण सरनेम है और उनका कोई नाम नहीं है, तो ऐसे यात्री को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और अगर वीजा पहले जारी कर दिया गया है, तो उसे इमिग्रेशन विभाग द्वारा INAD में शामिल कर दिया जाएगा। (Air India on UAE)
नए आदेश में किन यात्रियों को INAD नहीं माना जाएगा इसका उदाहरण देते हुए सर्कुलर में कहा गया है कि अगर प्रवीण कुमार के रूप में नाम दिया गया है और कोई सरनेम नहीं बताया गया हो। इसी तरह अगर सरनेम के रूप में प्रवीण कुमार है और उनका कोई नाम नहीं है और प्रवीण का जिक्र नाम के रूप में और कुमार का जिक्र सरनेम के रूप में किया गया हो। यूएई का यह नया नियम सिर्फ ट्रैवल वीजा/वीजा ऑन अराइवल/रोजगार और अस्थायी वीजा वाले यात्रियों पर ही लागू होगा और मौजूदा यूएई निवासी कार्ड धारकों पर ये बदलाव लागू नहीं होगा। ऐसे में बिना सरनेम के आप UAE यात्रा नहीं कर पाएंगे। (Air India on UAE)