केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, 25 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Arvind Kejriwal Case Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। हालांकि CBI केस में उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। शराब नीति घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा करने का निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं। ऐसे में ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
यह भी पढ़ें:- RAIPUR : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है। इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने 3 सवाल तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। बता दें कि केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। गिरफ्तारी और कस्टडी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि केजरीवाल को ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। (Arvind Kejriwal Case Update)
केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ी
दिल्ली CM के खिलाफ दूसरा मामला CBI का है। इसमें उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसलिए वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर ED से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था। (Arvind Kejriwal Case Update)
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया था सही
हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल कई समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए ED ऑफिस नहीं गए। इसके बाद ED के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं शराब नीति केस में ED ने 9 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 208 पेज की सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की, जिसमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि घोटाले से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ED ने कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में AAP के चुनाव अभियान में ये पैसा खर्च किया था। (Arvind Kejriwal Case Update)




