अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

Arvind Kejriwal Bail Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने शराब नीति केस में गिरफ्तार केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक दिल्ली CM केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ED ने 14 जुलाई की रात को 11 बजे याचिका पर नया जवाब दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया है।
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इससे पहले दिल्ली CM केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ED की जासूसी का शिकार हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी जमानत रद्द करने की ED की याचिका विचार करने के लायक ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित पिछले फैसले के बिल्कुल अलग है। बता दें कि 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसे ED ने 21 जून को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 25 जून को सुनवाई हुई।
ED ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
सुनवाई के दौरान ED ने हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना और अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी। इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोर्ट को ED को बहस करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। दिल्ली CM पर ED के अलावा CBI का केस भी चल रहा है। शराब नीति में CBI ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। (Arvind Kejriwal Bail Case)
7 अगस्त तक जेल में रहेंगे दिल्ली CM
सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। इस पर अब तक सुनवाई की तारीख सामने नहीं आई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 PMLA की दोहरी शर्त पर विचार-विमर्श नहीं किया। ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई फैसला नहीं देना चाहिए, जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो। ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 PMLA के तर्क पर भी विचार नहीं किया है। फिलहाल केजरीवाल 7 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। (Arvind Kejriwal Bail Case)



