रायपुर: छत्तीसगढ़ नर्सिंग संगठन के द्वारा उच्च न्यायालय में अपनी मांग को लेकर गुहार लगाई गई जिसमें एनआरएचएम के माध्यम से हो रही मन मानी जिसमे नए फ्रेशर एवं नौसिखियो को पात्र लेकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाकर स्वास्थ्य के खिलाफ आम जनता को भयभीत किया जा रहा
एवम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर बनाकर भेजा जाएगा और जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर तथा जिनके पास मल्टीस्पेशल्टी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट तथा कोवीड के दौरान जिन नर्सिंग स्टाफ लोगों ने अपना इतना बड़ा अहम योगदान दिया उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा,
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जो इंटीग्रेटेड कोर्स सरकार निकाली है उसको अभी छत्तीसगढ़ में लागू हुए मुश्किल से साल भर भी नहीं हुआ है और उसके लाभान्वित नर्सिंग स्टूडेंट्स मुश्किल से छत्तीसगढ़ मे बहुत ही कम संख्या में है उनको इस पद में प्राथमिकता दिया जा रहा है ,आज दिनांक 3/12/2021 आज हमने हमारे साथी 50 लोग मिले स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाकर कोर्ट का आदेश को दिखाया और उनसे आश्वासन लिया एवं अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाया उनका कहना है की जरूर कुछ ना कुछ करेगें
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हमारी मांगे
(1) हमारे द्वारा कोर्ट में जाकर पिटीसन लगवाया लगाया जिसमें हमारे वकील मिस्टर मयंक कुमार के पास जाकर उनसे हमारी दर्द को बताया तो उन्होंने हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान पटना कर्नाटक इन सभी राज्यों में सी एच ओ की भर्ती में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को लिया जा रहा तथा प्रक्रिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से सेम क्राइटेरिया को लेने के लिए हमने कोर्ट में याचिका दायर करवाया
(2) कोर्ट के आदेशानुसार उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जब तक हमारी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं होती तब तक इस सी एच ओ भर्ती प्रक्रिया चलेगी लेकिन किसी को भी पदस्थ नही किया जायेगा
(3) जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग दोनो को प्राथमिकता दे तथा जिन्होंने कोरोना काल में काम किया उनको 10 नंबर बोनस के साथ इस पद के लिए प्राथमिकता मिले
(4) इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम पर छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे नर्सिंग इंस्टिट्यूट को पता ही नहीं लेकिन वहां से 2020 से 2021 के पास आउट स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जा रहा उसी के माध्यम से सभी पात्र हो रहे
(5) ये कोर्स को आए अभी साल भर हुआ नही लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इसी के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर 2700 पद की भर्ती कर रही जबकि सारे पड़ोसी राज्य में यह कोई नियम लागू नहीं है
(6) जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग दोनो को प्राथमिकता देते हुए पिछले भर्ती प्रक्रिया में जो हुआ था बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनो को मेरिट सूची जारी करके लिया गया था उसी माध्यम से अभी भी वही नियम के तहत लिया जाए