मनीष सिसोदिया को राहत कब ?, जमानत पर 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Hearing on Sisodia Petition: शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM  मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर मामले को 26 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एजेंसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

यह भी पढ़ें:- बिग बी की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

मामले की अगली सुनवाई में ASG राजू CBI का पक्ष रखेंगे। जस्टिस शर्मा ने ASG से कहा है कि वे कोर्ट को बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है। साथ ही जांच अधिकारी को भी सफाई देने के लिए बुला सकते हैं। CBI केस में मनीष सिसोदिया की जमानत स्पेशल जज ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसी पर सुनवाई चल रही है। सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने कहा कि CBI के आंकड़े सिर्फ कागज पर हैं। उन्हें पैसे का निशान तक नहीं मिला है। CBI ने विजय नायर के जरिए सिसोदिया को इस साजिश का सूत्रधार बनाया, लेकिन विजय को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही नवंबर में रिहा कर दिया। (Hearing on Sisodia Petition)

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ दूसरी बार फरवरी 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसलिए गवाहों को भड़काने के बारे में लगे सभी आरोप गलत हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को आबकारी नीति मामले में 21 अप्रैल तक CBI की रिमांड पर भेज दिया है। ढल को CBI ने मंगलवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ब्रिंडको सेल्स के निदेशक ढल को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 18 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ ED केस में जमानत पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 26 अप्रैल को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी। (Hearing on Sisodia Petition)

वहीं ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पहले ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है। उसी दौरान सुनवाई 18 अप्रैल को तय की गई थी। बता दें कि 31 मार्च को CBI के शराब नीति घोटाला केस में दिल्ली कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 5 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका एक बार फिर सुनवाई के लिए लिस्ट की गई, जिसमें स्पेशल जज एम के नागपाल ने 12 अप्रैल की तारीख तय की थी। 5 अप्रैल को ही CBI के शराब नीति घोटाला केस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इधर, 6 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश शर्मा ने CBI की प्रतिक्रिया मांगी थी। (Hearing on Sisodia Petition)

बता दें कि जांच एजेंसी ने सिसोदिया को 9 मार्च को दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ED ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व डिप्टी CM को 17 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले 26 फरवरी को CBI ने उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।  इस मामले में तेलंगाना के CM के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता का नाम भी आया था। एजेंसी इस केस में कविता से भी पूछताछ कर चुकी है। साथ ही अभी भी मामले की जांच लगातार जारी है। (Hearing on Sisodia Petition)

Related Articles

Back to top button