बिग बी की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

Aaradhya Bachchan Petition: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक-ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या की यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। कोर्ट ने गूगल और यूट्यूब चैनलों से लिखित में जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने गूगल से कहा कि IT नियम 2021 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। दरअसल, आराध्या बच्चन ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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बता दें कि कुछ यूट्यूब चैनलों ने बीते दिनों आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाई थी। आराध्या ने अपनी याचिका में इन्हीं चैनलों और इनके कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस सी हरि शंकर ने यूट्यूब वीडियो पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है। फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का। खासतौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बच्चे के बारे में गलत जानकारी का प्रसार कानून सहन नहीं करेगा। आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार बनाए गए गूगल और सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को समन जारी किया है। (Aaradhya Bachchan Petition)

दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूब के वकील से कहा कि आपके पास इन मामलों में कोई नीति क्यों नहीं है। जब आपको बताया जाता है कि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं तो क्या इन चीजों से निपटने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। आप एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं, क्या इस तरह की चीजों के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। याचिकाकर्ता अभिषेक बच्चन के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित वीडियो बिल्कुल झूठे हैं, जिन चैनलों ने इस तरह का कंटेंट दिया है उनके पास न तो कोई सहमति थी  न ही कोई अधिकार और न ही लाइसेंस है। (Aaradhya Bachchan Petition)

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप इसके जरिए जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसी बात कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। क्या आप इनमें से हर एक से लाभ नहीं उठा रहे हैं। क्या आप लोगों को मुफ्त में अपलोड करने की अनुमति दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये मानहानि का मामला नहीं है। नोटिस में आपको बताया गया था कि आपके प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है। आराध्या ने अपने नाबालिग होने का हवाला देते हुए कोर्ट से अपील की थी कि इन यूट्यूब चैनलों से उन पर बनाए गए सभी वीडियोज को हटाने का आदेश दिया जाएं। उन्होंने गूगल LLC और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी इस याचिका में पार्टी बनाया है। (Aaradhya Bachchan Petition)

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