बृजभूषण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय, IPC की ये धाराएं लगीं

Brij Bhushan Sharan Singh : बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में उन पर आरोप तय हो गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया है. पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की अदालत ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए है. उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है.

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कोर्ट को बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. कोर्ट का कहना है कि बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए थे. अदालत का कहना है कि कोर्ट ने बृजभूषण को छठे पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है. बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है.

बृजभूषण पर क्या-क्या है आरोप

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ आरोप तय करने के पूरे सबूत हैं. कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-ए और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) आरोप तय करने को कहा है. बता दें, धारा 354 का मतलब है किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना. 354-ए – यौन शोषण और धारा 506 आपराधिक धमकी देना.

आगे आपको बता दें, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने को कहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में इसपर 21 मई को बहस होगी. आईपीसी की धाराओं के तहत इन आरोपों में जमानत नहीं मिलती है. दोष साबित हो जाने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है.

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