छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में निर्धारित सीमा खरीदना होगा शराब, ज्यादा खरीदी पर होगी कड़ी कार्रवाई

CG Liquor Purchase Limit: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग द्वारा शराब की विक्रय संबंधी अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सचिव आबकारी सह आयुक्त आर. शंगीता ने प्रदेश में शराब दुकानों का संचालन करने वाली समस्त प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शासन द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम C.S.M.C.L. द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के माध्यम से शराब दुकानों का संचालन कराया जा रहा है।

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प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा अपने विक्रयकर्ताओं पर भी निगरानी रखी जा रही है, जिससे अब शराब दुकानों से शराब कोचियों को भारी मात्रा में शराब की बिक्री नियंत्रित हुई है। प्रदेश में संचालित शराब दुकानों से ओवर रेटिंग, मिलावट और कोचियों को शराब की आपूर्ति पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे रोका जा रहा है। शराब दुकानों से ग्राहकों को निर्धारित सीमा में ही शराब की बिक्री की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित सीमा से ज्यादा मात्रा में शराब की मांग या किसी भी प्रकार का अपराधिक कृत्य शराब दुकान में करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बलौदाबाजार स्थित देशी मदिरा दुकान भाटापारा 01 (सुरखी रोड) के सेल्समैन को स्थानीय शराब कोचिया द्वारा 10 पाव से ज्यादा की देशी शराब की मांग की गई। (CG Liquor Purchase Limit)

CM साय के पास से है आबकारी विभाग

सेल्समैन द्वारा शराब कोचियों को मना करने पर उसने कर्मचारियों से मारपीट की। मारपीट किए जाने की घटना 03 फरवरी 2024 को सामने आई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पीड़ित सेल्समैन राकेश सिंह ठाकुर के आवेदन पर 03 फरवरी को ही थाना भाटापारा सिटी में कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू निषाद अवैध शराब बेचने, मारपीट जैसे कई अपराधिक मामलो में आरोपी है और जेल भी जा चुका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बता दें कि अभी आबकारी विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। ऐसे में CM साय शराब दुकानों को लेकर लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। (CG Liquor Purchase Limit)

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